इराक़ ने इस्लामिक स्टेट की सदस्यता पर तीन और फ्रांसीसी नागरिकों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई
मुख्य बातें
- इराक़ की एक अदालत ने इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के दोष में तीन और फ्रांसीसी नागरिकों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है, जिससे इस सप्ताह सज़ा पाने वाले फ्रांसीसी नागरिकों की संख्या दस हो गई है। बग़दाद की करख आपराधिक अदालत ने चार्ली सुन, कमाल बेन मबारेक और आमिर अमीन डाली अमर को सज़ा सुनाई, और सुनवाई के दौरान उनके वकील और फ्रांसीसी दूतावास के प्रतिनिधि मौजूद थे। इराक़ी क़ानून के तहत आजीवन कारावास 20 वर्ष की क़ैद के बराबर है। दो दिन पहले उसी अदालत ने छह अन्य फ्रांसीसी नागरिकों को आजीवन कारावास और सातवें को 15 वर्ष की सज़ा सुनाई थी। ये दसों लोग 47 फ्रांसीसी नागरिकों के उस समूह का हिस्सा थे जिन्हें पिछले वर्ष उत्तर-पूर्वी सीरिया की हिरासत से इराक़ स्थानांतरित किया गया था, इस समूह में एड्रियन गुइहाल भी शामिल है जिसने 2016 के नीस हमले की ज़िम्मेदारी ली थी।
इराक़ की एक अदालत ने इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के दोष में तीन और फ्रांसीसी नागरिकों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है, जिससे इस सप्ताह सज़ा पाने वाले फ्रांसीसी नागरिकों की संख्या दस हो गई है। बग़दाद की करख आपराधिक अदालत ने चार्ली सुन, कमाल बेन मबारेक और आमिर अमीन डाली अमर को सज़ा सुनाई, और सुनवाई के दौरान उनके वकील और फ्रांसीसी दूतावास के प्रतिनिधि मौजूद थे। इराक़ी क़ानून के तहत आजीवन कारावास 20 वर्ष की क़ैद के बराबर है। दो दिन पहले उसी अदालत ने छह अन्य फ्रांसीसी नागरिकों को आजीवन कारावास और सातवें को 15 वर्ष की सज़ा सुनाई थी। ये दसों लोग 47 फ्रांसीसी नागरिकों के उस समूह का हिस्सा थे जिन्हें पिछले वर्ष उत्तर-पूर्वी सीरिया की हिरासत से इराक़ स्थानांतरित किया गया था, इस समूह में एड्रियन गुइहाल भी शामिल है जिसने 2016 के नीस हमले की ज़िम्मेदारी ली थी।
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